कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक इडी (एक्सट्रा डिपार्टमेंटल) एजेंट को पेंशन देने का निर्देश देते हुए राज्य के करीब 2.5 लाख इडी कर्मचारियों के लिए पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है. निर्बल कुमार बासुली ने राज्य सरकार के इडी विभाग में करीब 27 वर्षो तक काम किया था.
इसके बाद छह वर्षो तक ग्रुप डी विभाग में भी काम किया. सेवानिवृत्ति के बाद जब उन्हें पेंशन नहीं मिला, तो उन्होंने सेंट्रल ऑर्बिटरी ट्राइब्यूनल में अपील की. हालांकि वह खारिज हो गयी. इसपर उन्होंने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
हाइकोर्ट के जज प्रणब चटर्जी व जज समाप्ति चटर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्बल कुमार बासुली को छह हफ्ते में पेंशन देने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने निर्बल की कार्य की अवधि को बतौर ग्रुप डी स्टाफ केवल छह वर्ष नहीं, बल्कि बतौर इडी एजेंट यानी उसमें 27 वर्ष और जोड़ने को कहा. यानी कुल 33 वर्षो के कार्य की अवधि निर्मल कुमार की मानी जायेगी. इस फैसले से राज्य के 2.5 लाख इडी कर्मचारियों को फायदा होगा.