कोलकाता: राज्य की चिट फंड कंपनियों की नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से नया फरमान जारी किया गया है. इसके तहत पुलिस-प्रशासन के अधिकार बढ़ाये गये हैं. अब किसी भी चिट फंड कंपनी के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है, तो पुलिस कंपनी के ऑफिस में धावा बोल सकती है. यहां तक कि कार्यालय की छानबीन करने का अधिकार भी उसे दिया गया है. इसके अलावा अगर हिसाब में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो उसके प्रबंधक व मालिक को गिरफ्तार करने का भी अधिकार सौंपा गया है.
पहले कार्रवाई करने में थी अड़चन
गौरतलब है कि इस संबंध में शनिवार को राज्य के वित्त विभाग की ओर से नया सकरुलर जारी किया गया है. यह सकरुलर राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व पुलिस कमिश्नरेट को भेजा गया है.
पहले वित्तीय संबंधी मामलों की जांच करना व उसमें गिरफ्तार करना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं था. जब तक वित्त विभाग द्वारा कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती थी. लेकिन अब पुलिस के पास मामला आते ही वह चिट फंड कंपनी के कार्यालय में छापामारी कर सकती है. साथ ही वहां की तलाशी भी ले पायेगी. जरूरत पड़ी, तो कंपनी के अधिकारी को गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर सकती है.