कोलकाता: राज्य सरकार ने परिवहन के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत परिवहन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है.
इस योजना के दायरे में वाणिज्यिक इस्तेमाल के वाहन कार, टैक्सी, लक्जरी टैक्सी, वाणिज्यिक वाहन, वैन, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, लॉरी, ट्रक, बस व अन्य वाहनों में काम करनेवाले 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से नीचे के श्रमिक आते हैं. कोई दुर्घटना होने पर इस योजना का लाभ पत्नी, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्र, अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को मिलने का प्रावधान है. इस योजना में शामिल होने के लिए परिवहन श्रमिक को पंजीकरण प्राधिकरण के पास आवेदन करना होता है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही श्रमिक योजना में शामिल होता है.
अब तक पांच हजार से ज्यादा श्रमिकों को मिला लाभ
श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस योजना के तहत 5,675 परिवहन श्रमिकों को वर्ष 2010 से मार्च 2013 तक 3,44,76,973 रुपये की वित्तीय मदद दी गयी. इसमें सामान्य मृत्यु होने पर 160 श्रमिकों को 60,05,000 रुपये व दुर्घटना में मौत होने पर 33 श्रमिकों को 40,50,000 रुपये की वित्तीय मदद की गयी है. 177 श्रमिकों के चिकित्सा की मदद के तहत 26,03,968 रुपये की मदद दी गयी है.