ठगी का आरोप : अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना

Updated at : 20 Feb 2020 1:14 AM (IST)
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ठगी का आरोप : अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना

कोलकाता : राज्य स्वास्थ्य कमीशन ने बुधवार को सॉल्टलेक के एक गैर सरकारी अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. आरोप है कि एक ही दवा बार-बार लिखने, अधिक बिल बढ़ाने, लाखों रुपये से अधिक की दवा का बिल होने पर भी किसी तरह की छूट नहीं देने समेत कई आरोप के मामले में […]

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कोलकाता : राज्य स्वास्थ्य कमीशन ने बुधवार को सॉल्टलेक के एक गैर सरकारी अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. आरोप है कि एक ही दवा बार-बार लिखने, अधिक बिल बढ़ाने, लाखों रुपये से अधिक की दवा का बिल होने पर भी किसी तरह की छूट नहीं देने समेत कई आरोप के मामले में एक रोगी के परिवारवालों ने सॉल्टलेक के एक गैर सरकारी अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य कमीशन में मामला किया था, जिसमें अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

फूलबागान निवासी आकांक्षा पांडे ने गत साल राज्य स्वास्थ्य कमीशन में शिकायत दर्ज करायी थी कि उक्त अस्पताल में आइसीयू में भर्ती रोगी की भूल चिकित्सा करने, एक ही दवा बार-बार लिख कर देने, बिल बढ़ाने, आइसीयू के लिए बिल लेकर आइसीयू कंसल्टेंट के लिए अलग से बिल बनाने सहित कई तरह से रोगी से रुपये की ठगी की गयी थी इसे लेकर कई दिनों तक मामला चलने के बाद बुधवार को राज्य स्वास्थ्य कमीशन ने जुर्माना लगाया.

कमीशन का कहना है कि अस्पताल के खुद की फार्मेसी से रोगी परिवार को दवा खरीदनी पड़ी थी. एक लाख 82 हजार की दवा खरीदी गयी थी. न्यूनतम 10 प्रतिशत छूट होने के बावजूद कई तरह से रुपये की ठगी की गयी.
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