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हथियारों का जखीरा बरामद, पांच पाइपगन, कारबाइन, पिस्टल, मैगजीन, कारतूस बरामद, नयी प्राथमिकी

आसनसोल. केटेरिंग व्यवसाय से जुड़े राणा बनर्जी हत्याकांड में पुलिस रिमांड में गये कृष्णेन्दू मुखर्जी की निशानदेही पर हीरापुर थाना पुलिस ने सोमवार की रात न्यूटाउन इलाके में सेल- आईएसपी के परित्यक्त आवास से पांच पाइपगन, एक देशी कारबाईन, नाइन एमएम पिस्टल, एक मैगजीन, आठ एमएम की नौ और 7.65 एमएम के तीन कारतूस बरामद […]

आसनसोल. केटेरिंग व्यवसाय से जुड़े राणा बनर्जी हत्याकांड में पुलिस रिमांड में गये कृष्णेन्दू मुखर्जी की निशानदेही पर हीरापुर थाना पुलिस ने सोमवार की रात न्यूटाउन इलाके में सेल- आईएसपी के परित्यक्त आवास से पांच पाइपगन, एक देशी कारबाईन, नाइन एमएम पिस्टल, एक मैगजीन, आठ एमएम की नौ और 7.65 एमएम के तीन कारतूस बरामद किये.
इस बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ हीरापुर थाना कांड संख्या 32/2019 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया. हत्याकांड में हथियारों की बरामदगी सहित अन्य सबूत निकालने का हवाला देकर जांच अधिकारी सरोज पति ने 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की.
स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज मनोज राय ने छह दिन की रिमांड मंजूर की. दूसरी ओर पुराने सात मामलों में मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) संदीप चक्रबर्ती ने आरोपी की जमानत मंजूर कर दी. सोमवार को दर्ज मामला 32/2019 में जमानत खारिज हो गयी.
सनद रहे कि राणा बनर्जी हत्याकांड में आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आठ फरवरी को अतिरिक्त जिला जज स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. पुलिस जांच अधिकारी की अपील पर अदालत ने उसे चार दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया. रिमांड के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उससे लगातार पूछताछ की. आखिरकार उसकी निशानदेही पर पुलिस ने न्यू टाउन के परित्यक्त आवास से हथियार और कारतूसों का जखीरा बरामद किया. पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नई प्राथमिकी दर्ज की.
हत्याकांड में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने उसे मंगलवार को विशेष कोर्ट में पेश किया. हत्याकांड में कुछ और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस जांच अधिकारी में हत्याकांड में छह दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की. साथ ही आर्म्स बरामदगी में सोन आरेस्ट की अपील भी दी.
कोट4 ने पुलिस जांच अधिकारी से पूछा कि रिमांड में रहने के दौरान हथियारों की बरामदगी के बाद अलग से प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता क्यो पड़ी? पुलिस का कहना था कि इन हथियारों का हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है. अलग से प्राथमिकी दर्ज होने से जांच पूरी हो पायेगी. इसके बाद हत्याकांड में छह दिनों की पुलिस रिमांड को मंजूरी मिली.
कई मामलों में मिली जमानत
कृष्णेन्दू मुखर्जी के खिलाफ कुल आठ मामलों में अदालत से वारंट जारी हुआ था. राणा बनर्जी हत्याकांड को छोड़कर सभी मामलों में उसे बर्दवान तत्कालीन जिला अदालत और उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी. शर्त के अनुसार सभी मामलों में उसे निचली अदालत में निर्धारित समय मे सरेंडर करना था.
लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था. दो मामले हीरापुर थाना क्षेत्र इलाके में भारी मात्रा में देशी, विदेशी हथियार और कारतूस बरामद में दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 350/2017 और मुखर्जी लॉज के मालिक कृष्णकांत शर्मा की पत्नी और बेटी के सिर पर हथियार सटाकर संपत्ति लिखाने में दर्ज कांड संख्या 22/2018 में उसे बर्दवान जिला अदालत से जमानत मिली थी.
शर्त पूरा करने को लेकर समय सीमा बढ़ाने के लिए जिला अदालत में अपील की. जो खारिज हो गयी. उसने इन दो मामलों में एक्सटेंशन के लिए पूर्व बर्दवान सेशन कोर्ट में अपील की. अपील मंजूर हुयी और 13 फरवरी तक जिला अदालत में सरेंडर करने को कहा गया.
सेल आईएसपी में रंगदारी को लेकर दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 362/2017,रिभु बोस
को रंगदारी की शिकायत को वापस लेने के लिए उसके घर पर जाकर जान से मारने धमकी देने और घर पर फायरिंग करने को लेकर दर्ज दो मामले हीरापुर थाना कांड संख्या 14/2018 तथा 15/2018 में, प्रयाग यादव के बेटे व भतीजे का अपहरण कर जबरन उसकी फ्लैट रजिस्ट्री कराने व जमीन पर कब्जा करने के मामले में दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 16/2018 में और दुर्गापूजा के नाम पर तीन लाख रुपया चंदा न देने पर प्रयाग यादव के भतीजे को अपने ऑफिस में बुलाकर मार पीटकर बोलेरो गाड़ी छीनने के मामले में दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 19/2018 में, आरोपी की उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी.
इन सभी मामलों में उसने उच्च न्यायालय से सरेंडर की शर्त पूरा करने के लिए एक्सटेंशन प्राप्त किया. सभी मामलों में उसने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास सरेंडर करते ही सभी मामलों में उसकी जमानत मंजूर हो गई.

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