बांकुड़ा : गैंग रेप में सात को 20-20 साल का कारावास

Updated at : 05 Feb 2019 3:38 AM (IST)
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बांकुड़ा :   गैंग रेप में सात को 20-20 साल का कारावास

बांकुड़ा : एक फरवरी, 2017 को बांकुड़ा सदर थानाअंतर्गत पुआबागान इलाके में युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में जिला अदालत ने सात युवकों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. यह जानकारी जिला अदालत के लोक अभियोजक अरुण चटर्जी ने दी. उन्होंने […]

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बांकुड़ा : एक फरवरी, 2017 को बांकुड़ा सदर थानाअंतर्गत पुआबागान इलाके में युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में जिला अदालत ने सात युवकों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. यह जानकारी जिला अदालत के लोक अभियोजक अरुण चटर्जी ने दी.

उन्होंने कहा कि पोआबागान इलाके में पीड़िता अपने मित्र के साथ सरस्वती पूजा देखने निकली थी. कुछ युवकों ने दोनों के मोबाइल फोन तथा रुपये लूट लिये, लड़के के साथ मारपीट की गई तथा पीड़िता के साथ गैंग रेप किया गया.
एक नाबालिग समेत आठ युवकों के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई. मोबाइल पोन लोकेशन के आधार पर पुलिस ने विवेक आठा को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. नाबालिग की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है. सात आरोपियों की कस्टडी ट्रायल की गई.
जिला न्यायाधीश अपूर्व सिन्हा राय ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त छह माह के कारावास का प्रावधान किया गया. सजायाफ्ता में विवेक आठा, वीरू बाउरी, शांतनु बाउरी, राहुल बाउरी, लोखु बाउरी , लक्ष्मीकांत बाउरी तथा गौरांग प्रमाणिक शामिल है.
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