संतोष, नवीन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नयी प्राथमिकी, 10 दिनों की रिमांड

Updated at : 22 Sep 2018 3:50 AM (IST)
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संतोष, नवीन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नयी प्राथमिकी, 10 दिनों की रिमांड

आसनसोल : पायल इन्टरप्राइसेस के मालिक मोहम्मद इम्तियाज के पिता हाजी मोहम्मद फरीद आलम की हत्या के मामले में जुटी हीरापुर थाना पुलिस उदभेदन के बाद लगातार साक्ष्य संग्रह करने में सफल हो रही है. हीरापुर थाना कांड संख्या 226 / 2018 में पुलिस रिमांड में रहे कुल्टी के संतोष चौधरी और बराकर के नवीन […]

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आसनसोल : पायल इन्टरप्राइसेस के मालिक मोहम्मद इम्तियाज के पिता हाजी मोहम्मद फरीद आलम की हत्या के मामले में जुटी हीरापुर थाना पुलिस उदभेदन के बाद लगातार साक्ष्य संग्रह करने में सफल हो रही है. हीरापुर थाना कांड संख्या 226 / 2018 में पुलिस रिमांड में रहे कुल्टी के संतोष चौधरी और बराकर के नवीन सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल तथा प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है.
हालांकि तकनीकी स्तर पर इसकी अंतिम पुष्टि होनी बाकी है. गुरुवार की रात न्यू टाउन इलाके के स्ट्रीट नंबर 15 में स्थित परित्यक्त आवास में उनकी निशानदेही पर तीन कारतूस सहित छह राउंड का पिस्टल और दो कारतूस सहित पाइपगन बरामद किया ) गया. इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नई प्राथमिकी (कांड संख्या 240/2018) दर्ज की गई है.
रिमांड अवधि समाप्त होने पर दोनों को शुक्रवार को जिला कोर्ट के सीजीएम के समक्ष पेश किया गया. नये कांड में जांच अधिकारी ने सीजीएम से 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजीएम ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर कर पुलिस को सौंप दिया.
सनद रहे कि हाजी मोहम्मद फरीद आलम की हत्या बीते चार सितंबर को बर्नपुर भारती भवन के पास अपराधियों ने गोली मारकर की थी. उस समय वे इवनिंग वाक पर पैदल थे. उनपर छह गोलियां चलाई गयी थी. जिसमे तीन मिस फायर हुयी थी. एक गोली उनकी कनपट्टी और एक गोली उनके पेट को चिरती हुई बाहर निकल गयी थी.
एक गोली उनके शरीर के अंदर ही धंसी थी. जिसे पोस्टमार्टम में निकाला गया था. सात सितंबर को पुलिस ने इस मामले में कुल्टी निवासी संतोष चौधरी को तथा नौ सितंबर को बराकर निवासी नवीन सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनों को क्रमश: 14 तथा 12 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया था. शुक्रवार को उनकी रिमांड अवधि समाप्त हुई.
पुलिस जांच अधिकारी आलोकेश बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि रिमांड अवधि में दोनों की निशानदेही पर नियामतपुर आजाद बस्ती इलाके से बजाज पल्सर बाइक बरामद की गई है. संभवत: इसी बाइक का उपयोग इस हत्याकांड में किया गया है. इसकी तकनीकी पुष्टि की जा रही है. गुरूवार की रात्रि इनकी निशानदेही पर न्यू टाउन स्थित आइएसपी के परित्यक्त आवास से छह राउंड की पिस्टल, उसके तीन कारतूस, पाइपगन तथा उसके दो कारतूस बरामद किये गये.
इन हथियारों को प्लास्टिक में मोड़कर इन्हें रखा गया था. उन्होंने दावा किया कि दोनों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि इसी परित्यक्त आवास में महेश शर्मा, उन दोनों तथा तीन अन्य ने मिलकर फरीद आलम की हत्या की योजना बनायी थी. बरामद हथियारों के हत्या में उपयोग की तकनीकी पुष्टि होनी शेष है.
नयी प्राथमिकी दर्ज हुई हीरापुर थाने में
हथियार बरामदगी के मामले में अवर निरीक्षक आलोकेश बनर्जी की शिकायत पर हीरापुर थाना में इन दोनों के खिलाफ एक नया मामला कांड संख्या 240/2018 दर्ज हुआ. जिसमें 25 एबी/27/35 आर्म्स एक्ट लगा हुआ है. इस मामले के जांच अधिकारी अनूप मजुमदार बनाये गये हैं. हत्याकांड में दोनों आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को आसनसोल सीजेएम अदालत में पेश किया. जांच अधिकारी श्री मजूमदार ने अन्य हथियारों की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का हवाला देकर दोनों की 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 10 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की.
कांड में छह लोगों की संलिप्तता
हत्याकांड को अंजाम देने में अबतक कुल छह लोगों की संलिप्तता की बात सामने आयी है. पुलिस रिमांड में संतोष और नवीन को कई दिनों तक पुलिस ने पूछताछ की. दोनों ने पुलिस को अपने बयानों से पुलिस को काफी उलझाये रखा. पुलिस ने साक्ष्यों के साथ उनके सभी झूठे बयानों को सही साबित किया. दोनों का पुलिस रिमांड समाप्त होने की अंतिम रात को पुलिस ने उनके निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई.
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