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Unnao News: भाजपा से निकाले जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के 2019 दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को बरी कर दिया.

Kuldeep Singh Sengar: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के 2019 दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को बरी कर दिया. बता दें कि साल 2017 में नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में सेंगर को 2019 में ही उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

जानकारी के मुताबिक, उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की साल 2019 में सड़क दुर्घटना के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है. इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई/CBI) ने भी उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता संबंधी 2019 सड़क हादसा मामले में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था. अदालत ने भी सीबीआई की जांच के इसी परिणाम को अपने आदेश में बरकरार रखा है.

गौरतलब है कि 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे. उसी समय रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी. उस दौरान पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी थी. वहीं, इस भवायह सड़क दुर्घटना में पीड़िता तथा उसके वकील को गंभीर रूप से चोट लग गई थी.

Also Read: उन्नाव मामला: ढाई साल बाद पीड़िता को मिला इंसाफ, दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना

Prabhat Khabar News Desk
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