Abbas Ansari: अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, चित्रकूट जेल मामले में नहीं मिली जमानत

Author Amit yadav
Updated:
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की चित्रकूट जेल मामले में दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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लखनऊ: अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को चित्रकूट जेल में पत्नी से मिलने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में 24 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया था. मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी के अलावा उनकी पत्नी निकहत और जेल के अधिकारी भी आरोपी हैं. अब्बास अंसारी को नैनी जेल से चित्रकूट जेल 18 नंवबर 2022 को ट्रांसफर किया गया था. यहां वो जेल के अधिकारियों की मदद से अपनी पत्नी से बिना अनुमति मुलाकात करते थे.

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डीएम व एसपी ने की थी जेल में छापेमारी
10 फरवरी 2023 को चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद, एसपी वृंदा शुक्ला ने जेल में छापेमारी की और निकहत अंसारी (Abbas Ansari Wife) को मौके से हिरासत में लिया था. इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मुलाकात में मदद करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता, जेल कैंटीन के संचालक, निकहत के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. साथ ही जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, वार्डर गिरफ्तार हुए थे. अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) वर्तमान में कासगंज जेल में बंद है.

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