मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 72 वर्षीय एक व्यक्ति को तत्काल अपनी अलग हो चुकी पत्नी को बकाया गुजारा भत्ता देने या गिरफ्तारी का सामना करने का निर्देश दिया है. प्रमुख न्यायाधीश आर पी सिंह कल शिक्षा देवी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. याचिका में दावा किया गया है कि उनका पति आजाद सिंह पांच हजार रुपये के मासिक गुजारा भत्ते का भुगतान नहीं कर रहा है. इससे पहले उसने गुजारा भत्ता देने का आश्वासन दिया था.
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अगर वह व्यक्ति बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए. शिकायतकर्ता के वकील फिरोज राणा ने कहा कि अदालत ने गुजारा भत्ता के लिए उसकी याचिका मंजूर कर ली थी और जुलाई 2013 में रकम का भुगतान करने का आदेश दिया था. मामला महिला ने 2012 में दायर किया था. देवी पारिवारिक विवाद के बाद विगत कई वर्षों से यहां सैयदपुरा गांव में अपने पति से अलग रह रही हैं.