कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Published by : Amitabh Kumar Updated At : 01 Aug 2024 2:18 PM
Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. जानें कोर्ट ने क्या कहा
मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों के रखरखाव को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. मामले में अब ट्रायल चलेगा. कोर्ट ने हिंदू दावे को सुनवाई योग्य माना है. मुसलिम पक्ष की आपत्ति को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को गुरुवार को खारिज कर दिया. फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है.
मुकदमों की रखरखाव के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था. मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने के अलावा मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं.
क्या है विवाद
यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया.
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By Amitabh Kumar
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