IRS अफसर अमित निगम की बढ़ीं मुश्किलें, 14 बेनामी संपत्तियां अटैच

CBI
Ghaziabad News: जांच में सामने आया है कि इन 14 अचल संपत्तियों में से कुछ अमित निगम के नाम पर हैं, जबकि कई संपत्तियां उनके परिजनों के नाम पर खरीदी गई हैं.
Ghaziabad News: आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बड़ी सफलता मिली है. सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने आयकर विभाग के पूर्व अपर आयुक्त अमित निगम की लगभग 7.52 करोड़ रुपये मूल्य की 14 बेनामी संपत्तियों को अड-इंटरिम ऑर्डर के तहत अटैच करने का आदेश दिया है. ये संपत्तियां लखनऊ, गाजियाबाद, हरदोई, बाराबंकी और गोवा जैसे शहरों में स्थित हैं.
2022 में दर्ज हुआ था FIR
CBI ने 22 सितंबर 2022 को इस मामले में FIR दर्ज की थी, जिसमें अमित निगम पर 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2018 के बीच विभिन्न पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिये अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. उस दौरान वे दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ सहित कई स्थानों पर उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और अपर आयुक्त जैसे अहम पदों पर तैनात रहे.
यह भी पढ़ें- 40 मिनट में पूरा होगा लखनऊ-कानपुर का सफर, दोनों शहरों के बीच जल्द दौड़ेगी रैपिड रेल
यह भी पढ़ें- UP Weather: 60 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी
बेनामी नामों का इस्तेमाल करने का शक
जांच में सामने आया है कि इन 14 अचल संपत्तियों में से कुछ अमित निगम के नाम पर हैं, जबकि कई संपत्तियां उनके परिजनों के नाम पर खरीदी गई हैं. CBI को शक है कि इन संपत्तियों को छिपाने और काले धन को वैध दिखाने के लिए बेनामी नामों का इस्तेमाल किया गया.
संपत्तियों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया तेज
एजेंसी की जांच अभी जारी है और अधिकारियों का मानना है कि आगे और भी अवैध संपत्तियों और लेन-देन का खुलासा हो सकता है. यह मामला आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा संकेत है कि सरकारी पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए बनाई गई संपत्तियों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया तेज की जा रही है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Shashank Baranwal
जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




