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Gyanvapi masjid case: ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज सुनवाई पर लग सकती है रोक, वकीलों ने किया हड़ताल का ऐलान

Updated at : 18 May 2022 10:44 AM (IST)
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Gyanvapi masjid case: ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज सुनवाई पर लग सकती है रोक, वकीलों ने किया हड़ताल का ऐलान

वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई एक दिन के लिए रुक सकती है. मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पैमाइश और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होनी थी.

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Varanasi Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी में आज वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है. ऐसे में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर एक दिन की रोक लग सकती है. मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पैमाइश और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होनी थी.

दरअसल, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज होने वाली सुनवाई से पहले वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है. वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते हड़ताल का फैसला लिया गया है. मामले में अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया है कि आगे की रणनीति के लिए यूपी बार कौंसिल और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार पुन:बैठक कर निर्णय लिया जाएगा. ऐसे में पूरी संभावना है कि आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई नहीं हो सकेगी.

ज्ञानवापी मामले में वादी रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास ने कोर्ट में दी गई अर्जी में बताया कि मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूरब तरफ दीवार में दरवाजा है, जिसे बंद कर दिया गया है. नंदी के सामने स्थित तहखाने के उत्तरी ओर स्थित दीवार से शिवलिंग को ढंक दिया गया है. इस मामले में भी घेरे को हटाने की मांग की गई है. वादी पक्ष का कहना है कि, शिवलिंग की लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नपाइश करना आवश्यक है. इसके साथ ही मस्जिद की पश्चिमी दीवार के दरवाजे को खोलकर अंदर कमीशन की कार्यवाही कराने की मांग की गई है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिविल जज की अदालत में याचिका दाखिल करने वाले सभी पक्षों और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया. साथ ही, निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी. कोर्ट ने यह आदेश मस्जिद कमेटी की अर्जी पर जारी किया, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

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