नाले में गोबर डालने वालों पर अब लगेगा 10 हजार का जुर्माना, कोरोना संक्रमण के कारण किया गया आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के शहरी क्षेत्र में अब गाय-भैंस के गोबर को नाली में डालना महंगा पड़ेगा. गोबर को नाली में डालने वाले लोगों पर अब दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. सहारनपुर नगर निगम के नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह आदेश दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के शहरी क्षेत्र में अब गाय-भैंस के गोबर को नाली में डालना महंगा पड़ेगा. गोबर को नाली में डालने वाले लोगों पर अब दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. सहारनपुर नगर निगम के नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह आदेश दिया गया है.
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नगर आयुक्त ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि लोग अपने घरों मे अक्सर गाय पालते हैं लेकिन इस बीच यह शिकायतें भी मिल रही थी कि लोग गाय का गोबर नाली में बहा देते है. गोबर नाली में डालने के कारण न केवल नालिया बंद हो जाती है बल्कि सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है. उन्होंने बताया कि इन शिकायतों ओर कोविड-19 वायरस खतरे को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. उन्होंने सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिये कि सभी डेयरी संचालकों की निगरानी रखें.
कोरोना संक्रमण का मामला उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है.इस बीच सहारनपुर जिले में शनिवार को 57 विदेशी जमातियों को जिला किशेार कारागार से न्यायालय के आदेश पर एक माह की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया. सहारनपुर के एसपी (सिटी) विनीत भटनागर ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि इन सभी विदेशी जमातियों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने और कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने का मामला अदालत में चल रहा था. उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर इन 57 विदेशी जमातियों को अस्थाई जेल से रिहा कर दिया गया है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
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