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UP: तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज हो सकती है रिहाई, दिल्ली और यूपी में नहीं मिलेगा प्रवेश?

Updated at : 27 Jan 2023 8:45 AM (IST)
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UP: तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज हो सकती है रिहाई, दिल्ली और यूपी में नहीं मिलेगा प्रवेश?

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार यानी आज थाना और तहसील से सत्यापन के आदेश प्राप्त होते ही आशीष मिश्र की रिहाई हो जाएगी.

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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से 25 जनवरी को मिली अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार यानी आज थाना और तहसील से सत्यापन के आदेश प्राप्त होते ही आशीष मिश्र की रिहाई हो जाएगी.

आशीष मिश्रा की आज हो सकती है रिहाई

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. एडीजे सुनील वर्मा ने तीन-तीन लाख रुपए के दो जमानतदार दाखिल किए जाने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं. इस मामले में आशीष की ओर से दो जमानतदार दाखिल कर दिये गए, इनके वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है. आज थाना और तहसील से सत्यापन के आदेश प्राप्त होते ही आशीष को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.

एक सप्ताह में छोड़ना होगा उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत के साथ ही आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे.

यूपी सरकार ने कोर्ट में किया था जमानत का विरोध

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था. साथ ही कोर्ट को बताया कि घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी मिश्रा को मौके से भागते देखा था और यह बात चार्जशीट में भी है. सरकार ने कोर्ट में कहा कि, यह अपराध गंभीर श्रेणी का है और ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है. दरअसल, आरोपी मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत न मिलने पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद आरोपी को जमानत मिली है.

क्या था तिकुनिया कांड का पूरा मामला

लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था. घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी. हिंसा भड़कने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की जान गई थी. मामले में तब से अब तक सुनवाई का सिलसिला जारी है. मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर 6 दिसंबर 2022 को अदालत ने आरोप तय कर दिये थे.

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