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Gyanvapi Masjid Case: हिंदू पक्षकार हरिहर पांडेय को मिली जान से मारने की धमकी, सिर कटे शव की भेजी फोटो

Updated at : 26 Aug 2022 10:33 AM (IST)
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Gyanvapi Masjid Case: हिंदू पक्षकार हरिहर पांडेय को मिली जान से मारने की धमकी, सिर कटे शव की भेजी फोटो

Gyanvapi Masjid Case: हिंदू पक्षकार हरिहर पांडेय को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है. इसके साथ ही मोबाइल पर उनके कटे सिर की फोटो भी भेजी गई है. हरिहर पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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Varanasi News: भगवान विशेश्वर के वाद मित्र हरिहर पांडेय को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई है. इसके साथ ही मोबाइल पर उनके कटे सिर की फोटो भी भेजी गई है. हरिहर पांडेय की तहरीर पर लक्सा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर के जांच शुरू कर दी है.

हरिहर पांडेय को मिली जान से मारने की धमकी

वाराणसी के औरंगाबाद निवासी हरिहर पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया की 24 अगस्त को मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई थी. हरिहर पांडेय को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई. इसके साथ ही कटे हुए सिर का फोटो भी भेजा गया था. किसी अनहोनी की आशंका से लक्सा थाने में तहरीर दी गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

फोन पर कही ये बात

हरिहर पांडेय ने बताया कि, 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था. 8 अप्रैल की शाम को उनके फोन पर एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने अपना नाम यासीन निवासी दालमंडी बताया था. यासीन ने फोन पर कहा कि, हरिहर पांडेय जी आप ने अदालत में आदेश तो करा लिया है, लेकिन एएसआई वाले ज्ञानवापी में घुस नही पाएंगे और आप के सहयोगी मारे जाएंगे.

असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हरिहर पांडेय

इस मामले में उन्होंने 9 अप्रैल 2021 को पुलिस से शिकायत की थी. उन्हें सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी. इस वक्त पुलिस ने सरकारी सुरक्षा हटा ली है और इस वजह से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

हरिहर पांडेय ने बताया कि, प्राचीन स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लार्ड विशेश्वर नाथ की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और बतौर वादी वर्ष 1991 में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. मुकदमा दायर करने के कुछ वर्षो बाद पंडित सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा का निधन हो गया अब अकेले इस मुकदमे में पक्षकार के तौर पर बचे हैं.

इस पूरे प्रकरण में लक्सा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साहू ने बताया कि, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. इधर, वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पूरी हो गई है. हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में अब 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा.

रिपोर्ट- विपिन सिंह

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