UP: कंपनी ने नई बताकर बेच दी 998 किमी चली पुरानी कार, उपभोक्ता फोरम ने ठोका तगड़ा जुर्माना

अलीगढ़ में जब एक कस्टमर कंपनी के शोरूम से कार खरीदने गया, तो उसे एक साल पुरानी और 998 किमी चली कार बेच दी गई. अब इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने शोरूम-कंपनी पर जुर्माना तगड़ा जुर्माना लगाया है.
Aligarh News: एक उपभोक्ता कार खरीदने के लिए अलीगढ़ के शोरूम पर गया. उसे शोरूम वालों ने नई कार बताकर 998 किलोमीटर चली हुई 1 साल पुरानी कार दे दी दी. कार स्वामी ने अलीगढ़ के जिला उपभोक्ता फोरम में मामले को रखा. उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को कार की कीमत और 1 लाख जुर्माना के साथ 20 हजार वाद व्यय और 5 लाख उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने के आदेश जारी किए हैं.
दरअसल, अलीगढ़ के सिविल लाइंस के जौहराबाग के रहने वाले मिर्जा फैयाज हुसैन 5 साल पहले 4 फरवरी 2017 को जीटी रोड स्थित वाइब्रेंट मेसर्स भल्ला ऑटोमोबाइल शोरूम पर नई कार खरीदने के लिए गए. सूरजपुर, नोएडा से उन्हें कार की डिलीवरी प्राप्त हुई. जब उन्होंने कार का रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा और जानकारी की, तो पता लगा कि नई गाड़ी के नाम पर उन्हें 998 किलोमीटर चली हुई और 28 जून 2016 से इस्तेमाल की हुई गाड़ी बेच दी है.
नई कार के नाम पर पुरानी गाड़ी बेचने के मामले को कस्टमर ने अलीगढ़ के उपभोक्ता फोरम में रखा. जिला उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष हसनैन कुरेशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, पूर्णिमा सिंह राजपूत ने मामले की सुनवाई की. जिला उपभोक्ता फोरम ने शोरूम और कंपनी को कार की कुल कीमत 10 लाख, 91 हजार 662 रूपए, 1 लाख रूपए जुर्माना, 20 हजार रुपए वाद व्यय, 5 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, उपभोक्ता फोरम में कोई भी कस्टमर अपनी शिकायतों, विवादों और मामलों को दर्ज करा सकते हैं. फोरम का काम उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना है. यहां उपभोक्ताओं के साथ यदि कोई धोखाधड़ी करता है, तो उन्हें उन्हें न्याय दिलाया जाता है. उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए टोलफ्री नंबर लांच किये गए हैं. इन नंबर पर कॉल करके आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा
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By Prabhat Khabar News Desk
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