ePaper

Prayagraj News: हाईकोर्ट से उमाकांत और उसके बेटों को बड़ी राहत, वारंट पर लगाई रोक

Updated at : 08 Feb 2022 7:35 AM (IST)
विज्ञापन
Prayagraj News: हाईकोर्ट से उमाकांत और उसके बेटों को बड़ी राहत, वारंट पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट और कुर्की मामले में बाहुबली उमाकांत यादव और उसके बेटों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने विशेष न्यायालय प्रयागराज द्वारा उमाकांत और बेटे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

विज्ञापन

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट और कुर्की मामले में बाहुबली उमाकांत यादव और उनके बेटों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने विशेष न्यायालय प्रयागराज द्वारा उमाकांत और बेटे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उन्हें पेश होकर जमानत अर्जी दाखिल करने का समय दिया है.

आदेश की अवहेलना की स्थिति में कार्रवाई के निर्देश

हाईकोर्ट जस्टिस हर्ष कुमार ने उमाकांत यादव और अन्य को संबंधित मामले में 20 दिन में जमानत अर्जी दाखिल करने और कोर्ट को नियमानुसार उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश हर्ष कुमार ने कहा कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में कोर्ट को गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई करने की छूट होगी.

बाहुबली उमाकांत यादव के गैरजमानती वारंट पर रोक

इसी तरह हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव के बेटे दिनेश कुमार उर्फ सूर्यकांत और तीन अन्य की याचिका पर जस्टिस राजीव गुप्ता ने तीन हफ्ते में हाजिर होकर जमानत अर्जी देने की मोहलत दी है. साथ ही गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है. सभी पर जौनपुर के शाहगंज थाने में जमीन की खरीद-फरोख्त के संबंध में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है.

जिसके संबध में याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की वह ट्रायल कोर्ट में लगातार मुकदमे की पैरवी कर रहे थे. इस बीच मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित होने के बाद में सूचना नहीं मिली. जिस कारण वह मुकदमे की पैरवी नहीं कर सके, जिसको सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola