सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान की विधायकी खत्म, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Author Prabhat khabar digital desk
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प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसद आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता सोमवार को अवैध घोषित कर दी. न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी ने नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश पारित किया. इस चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत […]
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प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसद आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता सोमवार को अवैध घोषित कर दी. न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी ने नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश पारित किया. इस चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अब्दुल्ला आजम खान ने 2017 में संपन्न विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, उस समय उनकी आयु 25 वर्ष नहीं थी. इस तरह, वह विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे. मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जिले की 34 स्वार विधानसभा सीट से 11 मार्च, 2017 को विजयी घोषित किया गया था.
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