इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा थाने में थर्ड डिग्री और इलेक्ट्रिक शॉक देने का मामला, HC ने DGP से मांगा हलफनामा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Feb 2022 7:15 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी के डीजीपी से एक सप्ताह में हलफनामा मांगा है. पूरा मामला दो औरतों की हत्या के मामले में याची और उसके परिवार को थाने लाकर थर्ड डिग्री देने और जबरन जुर्म स्वीकार करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने का है.
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी के डीजीपी से एक सप्ताह में हलफनामा मांगा है. दरअसल, याची रशीदा, पति हारून और बेटियों ने कोर्ट को बताया की जून-जुलाई, 2020 में थाना कैराना के सीओ, एसएचओ और अन्य पुलिस कांस्टेबलों द्वारा दो औरतों की हत्या के मामले में उन्हें थाने लाकर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया. और जबरन जुर्म स्वीकार करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया.
याची ने कोर्ट से मांग की है कि मामले में एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए. इसके साथ ही याचियों ने पुलिस द्वारा कस्टडी में रखकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में मुआवजा की भी मांग की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने डीजीपी से एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
वहीं दूसरी ओर, 7 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट और कुर्की मामले में बाहुबली उमाकांत यादव और उनके बेटों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने विशेष न्यायालय प्रयागराज द्वारा उमाकांत और बेटे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उन्हें पेश होकर जमानत अर्जी दाखिल करने का समय दिया है.
रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी
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