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Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RO- ARO नियुक्ति पत्रों पर लगाई रोक, प्रशासन से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर सहायक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है.

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad high court) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), कम्प्यूटर सहायक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राबिन सिंह और 38 अन्य समेत एक दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.

अभ्यर्थियों को आदेश की जानकारी देने का दिया निर्देश

इसके साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को 8 अप्रैल तक सभी अभ्यर्थियों को आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि जानकारी के बाद अभ्यर्थी कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रशासन से याचिका के संबंध में एक सप्ताह के भीतर पक्ष रखने की बात कही है.

किस मामले में याचिका कर्ताओं ने जताई आपत्ति

याचिका कर्ताओं ने भर्ती परीक्षा के द्वितीय भाग कम्प्यूटर आधारित टाइप टेस्ट के लिए दिए गए अंकों और स्पीड को लेकर आपत्ति जताई थी. याचियों का कहना है कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक 25 प्राप्त करने के बावजूद याचियों का चयन नहीं किया गया. 20 मिनट में 500 शब्द बिना गलती के टाइप करने थे. इस तरह प्रति मिनट 25 शब्द की रफ्तार से टाइप करना न्यूनतम अर्हता थी यदि 15 मिनट में 400 शब्द टाइप करने वाला 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइप करेगा तो वह भी न्यूनतम अंक अर्जित कर लेगा. याचिका कर्ताओं का कहना है कि 50 में 25 अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ.

एनटीए की मदद लेने का जिक्र

साथ ही याचियों का कहना था कि यूपीपीसीएल द्वारा ब्लैक लिस्टेड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा में मदद ली गई. इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल नहीं हो सका. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस संबंध में गुण दोष के आधार पर याची को राहत पाने का अधिकार है. साथ ही कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर प्रशासन से याचिका पर जवाब मांगा है.

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रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी

Prabhat Khabar News Desk
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