बहराइच:उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक अदालत ने नेपाली चरस की तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक तस्कर को दस वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जून 2010 में खैरीघाट थाना क्षेत्र में इमामगंज-बरदहा मार्ग पर जयकरन लाल नाम के एक तस्कर को सवा किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था और मादक द्रव्य अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया था. अपर सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने कल जयकरन को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.