मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय त्वरित अदालत ने एक महिला और उसके ससुराल के तीन लोगों को उसके पिता को हत्या करने के इरादे से अगवा करने के जुर्म में आज उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने महिला, उसके पति, उसके ससुर और उसकी सास पर दसहजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. उसने उन्हें हत्या करने के इरादे से व्यक्ति का अपहरण करने का दोषी ठहराया.
सरकारी वकील के अनुसार महिला और उसके ससुराल वाले चाहते थे कि जिले के नाला मुबारक गांव में उसके पिता एक भूखंड उन्हें दे दें. उस व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए महिला और उसके ससुराल वालों ने जून 2008 को उसे अगवा किया. उनका इरादा उनकी हत्या करने का भी था. वैसे उस व्यक्ति का शव मिला नहीं है.