ePaper

पहलू खान लिंचिंग मामला : दो नाबलिगों को 3 साल की सजा, भेजे जाएंगे बाल सुधार गृह

Updated at : 14 Mar 2020 11:39 AM (IST)
विज्ञापन
पहलू खान लिंचिंग मामला : दो नाबलिगों को 3 साल की सजा, भेजे जाएंगे बाल सुधार गृह

जयपुर : राजस्थान के पहलू खान लिंचिंग मामले में अलवर जिले के किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबलिगों को तीन- तीन साल की सजा सुनायी है. ऐसे मामले मे दी गयी यह अधिकतम सजा है. प्रिसिपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ की अगुवाई वाले बोर्ड ने पिछले हफ्ते वीडियो सबूतों के आधार पर दोनों नाबलिगों को दोषी ठहराया था.

विज्ञापन

जयपुर : राजस्थान के पहलू खान लिंचिंग मामले में अलवर जिले के किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबलिगों को तीन- तीन साल की सजा सुनायी है. ऐसे मामले मे दी गयी यह अधिकतम सजा है. प्रिसिपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ की अगुवाई वाले बोर्ड ने पिछले हफ्ते वीडियो सबूतों के आधार पर दोनों नाबलिगों को दोषी ठहराया था.

भिवाड़ी के एसपी अमनदीप सिंह कपूर ने बताया ‘ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों को सुधार गृह में तीन साल बिताने की सजा सुनायी है. वहीं जुवेनाइल कोर्ट में एक अन्य नाबलिग के खिलाफ मामला चल रहा है.इससे पहले अगस्त 2019 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नबंर की कोर्ट ने पहलू खान पर हमला करने के सभी 6 लोगों को बरी कर दिया था.

गौरतलब है कि अलवर के बहरोड़ में गो सेवकों ने मवेशियों को लेकर जा रहे पहलू खान को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था. वहीं घटना के दो दिन बाद 3 अप्रैल 2017 को पहलू खान की मौत हो गयी थी

विज्ञापन
Mohan Singh

लेखक के बारे में

By Mohan Singh

Mohan Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola