35,000 रुपये रिश्वत लेते पुरी के दो राजस्व अधिकारी गिरफ्तार

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आरआइ कल्याण जेना.

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ओडिशा सतर्कता विभाग ने पुरी में कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के नाम पर 35,000 रुपये की रिश्वत लेते दो राजस्व अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

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भुवनेश्वर : ओडिशा सतर्कता विभाग ने सोमवार को पुरी जिले के दो राजस्व अधिकारियों को कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने से जुड़े नामांतरण मामले में कथित तौर पर 35,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान राजस्व निरीक्षक (आरआइ) कल्याणी जेना और सहायक राजस्व निरीक्षक (एआरआइ) पूर्ण चंद्र बेहेरा के रूप में हुई है. दोनों पुरी जिले के पिपिली तहसील के अंतर्गत सिउला राजस्व निरीक्षक सर्किल में तैनात थे.

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कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित करने से जुड़े नामांतरण मामले में मांगा था घूस

सतर्कता विभाग के अनुसार, शिकायतकर्ता ने निर्धारित सरकारी नियमों के तहत कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया था. आवेदन की स्थिति की जानकारी लेने के लिए जब वह राजस्व निरीक्षक कार्यालय पहुंचा, तो दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर नामांतरण मामला शुरू करने तथा आवश्यक जांच रिपोर्ट तैयार कर उसे आगे भेजने के लिए 35,000 रुपये की रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद दोनों आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग पर जोर दिया. इसके बाद शिकायतकर्ता ने सतर्कता विभाग से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी.

एआरआइ पूर्ण चंद्र बेहेरा.
एआरआइ पूर्ण चंद्र बेहेरा.

दोनों अधिकारियों के कार्यालय व आवासीय परिसर पर तलाशी जारी

शिकायत के आधार पर सतर्कता विभाग की टीम ने सोमवार को जाल बिछाया. कार्रवाई के दौरान कल्याणी जेना और पूर्ण चंद्र बेहेरा को शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 35,000 की रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ लिया गया. सतर्कता टीम ने रिश्वत की पूरी राशि 35,000 रुपये आरोपियों के कब्जे से बरामद कर जब्त कर ली. कार्रवाई के बाद सतर्कता विभाग ने दोनों आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया. ये तलाशी चारिछक के निकट ब्रह्मकुंडई, चंदनपुर के निकट अच्युतपुर और भुवनेश्वर के रसूलगढ़ स्थित परिसरों में की जा रही है. इस कार्रवाई के संबंध में भुवनेश्वर सतर्कता थाना कांड संख्या-20, दिनांक 5 सितंबर 2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधित अधिनियम की धारा-7 के तहत दर्ज किया गया है.

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