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Jharsuguda News: बाल विवाह, बाल मातृत्व व बाल श्रम रोकने की रोकथाम पर दिया जोर

Updated at : 09 Oct 2024 11:35 PM (IST)
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Jharsuguda News: बाल विवाह, बाल मातृत्व व बाल श्रम रोकने की रोकथाम पर दिया जोर

Jharsuguda News: झारसुगुड़ा जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं टास्क फोर्स की बैठक जिलाधीश की अध्यक्षता में हुई. इसमें बाल विवाह, बाल श्रम आदि पर रोकथाम पर जोर दिया गया.

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Jharsuguda News: झारसुगुड़ा जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को आयोजित हुई. जिलाधीश अबोली सुनील नरवाणे की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसपी स्मित पी परमार, आइएएस (प्रशिक्षु) सर्वानन सी उपस्थित थे. इस बैठक में जिले में बाल विवाह, बाल मातृत्व और यौन शोषण, साइबर अपराध और बाल श्रम रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया. प्रत्येक शनिवार को कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के-लड़कियों की उपस्थिति संग्रह करने का सुझाव दिया गया तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं डीएसपी (आइयूसीएडब्ल्यू) को एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की सलाह दी गयी. बैठक में जिले में बीजू बाल संरक्षण योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन, बाल देखभाल संस्थान, ओपन शेल्टर की स्थिति पर चर्चा की गयी. इसी प्रकार जिला बाल कल्याण समिति की ओर से संचालित प्रकरणों के समूहों के निर्णयों के संबंध में समीक्षा की गयी. बाल संरक्षण अधिकारी सुनंदा महाराणा, जिला श्रम अधिकारी सुनीता किसान, जिला समाज कल्याण अधिकारी पुण्यवती हेलेन खेस, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष आशीष पंडा, बाल विवाह जिला समन्वयक पीतवास बेहेरा, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य ममता त्रिपाठी, डीएसपी बनिता माझी, जिला नि:शक्तता एवं सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी गोपालक्ष्मी होता, डीएमएफ टीम लीडर गरिमा श्रीवास्तव सहित सभी सीडीपीओ एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

सड़क सुरक्षा को लेकर हुई बैठक, दुर्घटनाएं रोकने को कदम उठाने का दिया निर्देश

झारसुगुड़ा जिला खनन निधि सम्मेलन कक्ष में सड़क सुरक्षा पर एक बैठक जिलाधीश एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष अबोली सुनील नरवाणे की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इसमें सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डेटा संग्रह, जनवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच सड़क सुरक्षा संबंधी प्रवर्तन, सड़क किनारे से पार्किंग हटाने के लिए विभिन्न उद्योगों द्वारा सुरक्षा गार्ड की तैनाती, राज्य राजमार्ग नंबर-10 और राष्ट्रीय राजमार्ग-49 को कवर करना, गैराज, पेट्रोल पंप या अन्य प्रतिष्ठानों से सटी सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग की निगरानी, भारी वाहनों द्वारा कोयला, राख और रेत आदि का परिवहन, भारी सवारियों और बाइक चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन, रोशनी, साइनेज, राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर ब्लिंकर और रोड मार्किंग प्रणाली, सीसीटीवी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी. संबंधित विभागों और उद्योगों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया. बैठक में एसपी पी परमार, अतिरिक्त जिलाधीश (राजस्व) किशोर चंद्र स्वांई, डॉ महेश मोहन पंडा, आरटीओ दीनबंधु सुंडी समेत विभिन्न विभागीय पदाधिकारी एवं औद्योगिक कर्मी उपस्थित थे.

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

सभी संबंधित अधिकारियों को 15 अक्तूबर तक गोविंदपुर टोलगेट, प्रसन्ना पंडा चौक से सटे बाईपास रोड और ओवर ब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था के साथ शौचालय और अन्य संबंधित सुविधाएं स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. इसी तरह एसपी कार्यालय के सामने और बगल के ओवरब्रिज के नीचे भी बस नहीं रोकने का सख्त आदेश दिया गया है. जिले में जहां किसी स्कूल का मुख्य द्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या किसी प्रमुख सड़क की ओर खुलता है, वहां छात्रों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने का भी निर्देश दिया गया है. सुरक्षा कारणों से अब ओडिशा आदर्श विद्यालयों में जाने वाली बसों पर 40 से अधिक छात्रों को ले जाने पर रोक लगा दी गयी है. वहीं नदियों में बिना अनुमति के किसी भी नाव या नाव पर यात्रियों को ले जाने पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही चेतावनी दी गयी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बैठक में बिना लाइसेंस वाली नावों को जब्त करने तथा समिति द्वारा विभिन्न नदियों एवं घाटों की नियमित निगरानी करने पर चर्चा की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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