Maharashtra: MLC चुनाव में नवाब मलिक और अनिल देशमुख नहीं करेंगे वोट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की मांग

Maharashtra: बॉम्बे होई कोर्ट नवाब मलिक और अनिल देशमुख की ओर से 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
Maharashtra: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे होई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की ओर से 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव (Maharashtra MLC Polls) में मतदान की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.
न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति एनजे जामादार ने कहा कि वह शाम तक याचिकाएं खारिज करने का कारण बताते हुए एक विस्तृत आदेश देंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख वर्तमान में अलग-अलग मामलों में धन शोधन (Money Laundering Case) और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं. उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में इस आधार पर उच्च न्यायालय का रुख किया था कि चूंकि वे विधानसभा के सदस्य हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें चुनाव में मतदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने उनकी दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि कानून ने जेल के कैदियों को वोट डालने से रोक दिया है, इसलिए हाई कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की 10 सीट के लिए सोमवार को मतदान होगा. महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य विधान परिषद चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं.राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवारों को खड़ा किया है. वहीं, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन चुनावों के लिए 5 उम्मीदवार उतारे हैं.
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