सरकारी भूमि पर बना दिये 16 ‘पीएम आवास’
Updated at : 12 May 2017 3:28 AM (IST)
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जोड़ो. पीएमएवाइ आवास का ग्रामीणों ने किया विरोध, पहुंचे थाने चक्रधरपुर : प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत के जोड़ो गांव के प्लॉट नंबर 114 एवं 375 के सरकारी गौचर जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 आवास बनने का मामला प्रकाश में आया है. सरकारी जमीन पर बन रहे इन आवासों का […]
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जोड़ो. पीएमएवाइ आवास का ग्रामीणों ने किया विरोध, पहुंचे थाने
चक्रधरपुर : प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत के जोड़ो गांव के प्लॉट नंबर 114 एवं 375 के सरकारी गौचर जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 आवास बनने का मामला प्रकाश में आया है. सरकारी जमीन पर बन रहे इन आवासों का जोड़ो गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया है. साथ ही एसडीओ, एलआरडीसी, सीअो व चक्रधरपुर थाने को लिखित शिकायत कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है. मौके पर किशोर प्रधान, इंद्रजीत प्रधान, जगन्नाथ प्रधान, पुना प्रधान, दिलीप प्रधान, नरसिंह प्रधान, बैरागी प्रधान, फालगुनी प्रधान, राधे श्याम प्रधान, अंजन कुमार प्रधान, नंदलाल प्रधान, अमित प्रधान, अशोक प्रधान, बिनोद प्रधान, सुरकुनू प्रधान, भीरतू प्रधान, सत्यनारायण प्रधान आदि उपस्थित थे.
46 हस्ताक्षर युक्त सौंपा ज्ञापन : 46 ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र थाने को सौंपते हुए कहा कि कार्तिकेश्वर प्रधान, महेश्वर प्रधान, भुदेव प्रधान, सैनिक प्रधान, यज्ञ प्रधान, अमर बिलास प्रधान व बाल्मिकी प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अन्य प्लॉट को दिखा कर राशि प्राप्त कर सरकारी गोचर जमीन पर जबरन मकान निर्माण को लगभग पूरा कर लिया है. जबकि सुधाकर प्रधान, सुदामा प्रधान, यज्ञ प्रधान, भुदेव प्रधान, महेश्वर प्रधान, वंदेव प्रधान, बसंत प्रधान, प्रदीप प्रधान, रामविलास प्रधान, अमोद प्रधान द्वारा सरकारी जमीन अवैध कब्जा कर पीएमएवाइ बनाया जा रहा है. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर विभाग नापी कर कार्रवाई करे. करीब दो माह से विभाग को सरकारी जमीन कब्जा होने की सूचना दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. कब्जा हटाने को लेकर हो चुकी कई बैठकें : जोड़ो गांव में सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करने के लिए मुखिया लक्ष्मी मुंडा के नेतृत्व में ग्रामीण कई बार बैठक कर चुके हैं. ग्रामीणों ने कहा विगत 26 मार्च को इस मुद्दे पर गांव में विशाल आमसभा की गयी. जिसमें उक्त आवासों को अवैध करार दिया गया था.
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