सीकेपी: निजी स्कूलों में 25 %नामांकन अनिवार्य
Advertisement
बीपीएल का नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
सीकेपी: निजी स्कूलों में 25 %नामांकन अनिवार्य चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम का शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में कमजोर व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन कराने को लेकर सख्त हो गया है. इस सिलसिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप चौबे से एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि नि:शुल्क एवं […]
चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम का शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में कमजोर व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन कराने को लेकर सख्त हो गया है. इस सिलसिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप चौबे से एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर एवं अभिवंचित समूह के बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य है.
इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता तक खत्म की जा सकती है. सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि यदि कोई स्कूल इस आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसकी सूचना दें, कार्रवाई की जायेगी. मालूम रहे कि वर्तमान में सभी निजी स्कूलों में नामांकन चल रहा है. इन नामांकनों में अभिवंचित वर्ग से कुछ स्कूल आवेदन स्वीकार कर रहा है तो कुछ नहीं.
आवेदन नहीं लेने वाले स्कूलों का तर्क है कि जिन स्कूलों को सरकारी सहायता प्राप्त होती है, वही उक्त आदेश का अनुपालन करेंगे. शेष पर यह अधिनियम लागू नहीं होती है. बीइइओ पर सौंपी गयी जिम्मेदारी के बाद अब सभी स्कूलों के नामांकन की स्थिति का जायजा लिया जायेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement