डायन के आरोप में की गयी थी मां-बेटी की हत्या
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दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्रकैद
डायन के आरोप में की गयी थी मां-बेटी की हत्या सजा पानेवाले आरोपियों में मोतीलाल बोदरा, सेलाय पूर्ति, दुलमू तियु एवं विक्रम सामड शामिल 29 अगस्त-08 को तांतनगर ओपी में दर्ज हुआ था मामला चाईबासा : डायन का आरोप लगाकर मां-बेटी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]
सजा पानेवाले आरोपियों में मोतीलाल बोदरा, सेलाय पूर्ति, दुलमू तियु एवं विक्रम सामड शामिल
29 अगस्त-08 को तांतनगर ओपी में दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : डायन का आरोप लगाकर मां-बेटी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने दोषी पाकर कर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा पानेवाले आरोपियों में मोतीलाल बोदरा, सेलाय पूर्ति, दुलमू तियु एवं विक्रम सामड शामिल है. तांतनगर ओपी अंतर्गत खेड़िया सिंदरी गांव निवासी सोनामुनी तियु के बयान पर 29 अगस्त 2008 को उक्त चार आरोपियों के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
दर्ज मामले में बताया है कि दुलमू तियु की बेटी तुनगुनी तियु बीमार चल रहे थी. पूजा-पाठ करने पर भी जब अच्छी नहीं हुई. तो 28 अगस्त 2008 की रात में आरोपियों ने नशापन कर घर में घुस कर सास रायमनी कुई को डायन का आरोप लगाकर मारपीट करते हुए तेजधार हथियार से गला रेत दिया. इसके बाद जब उसकी बेटी सुमित्रा बिरूली अपनी मां को बचाने के लिए आयी तो उसकी भी हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी.
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