चाईबासा : डायन के संदेह में चचेरी भाभी की हत्या के मामले में सोमवार को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने देवेंद्र कांडूलना उर्फ बीचा को उम्रकैद की सजा सुनायी. उन्होंने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बड़ा कुड़नाकोचा कुंड़ा टोला की है. इस संबंध में मृतका के पति दयाल कांडूलना ने 13 अप्रैल 2011 को मामला दर्ज कराया था.
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डायन बता भाभी की हत्या में उम्रकैद
चाईबासा : डायन के संदेह में चचेरी भाभी की हत्या के मामले में सोमवार को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने देवेंद्र कांडूलना उर्फ बीचा को उम्रकैद की सजा सुनायी. उन्होंने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बड़ा कुड़नाकोचा कुंड़ा टोला की है. इस संबंध में […]
दयाल के मुताबिक उनके चचेरे भाई देवेंद्र कांडूलना उर्फ बीचा के तीन साल का लड़का इगनेश कांडूलना की मौत बीमारी से हो गयी थी. बीचा इसके लिये अपनी भाभी रसांती कांडूलना को जिम्मेवार मान रहा था. घटना के दिन सुबह वह अपनी पत्नी रसांती व बच्चों को साथ बरामदे में बैठा था. इस दौरान बीचा हाथ में फरसा लेकर पहुंचा. वह बार-बार अपनी भाभी को डायन कहकर पुकार रहा था. रसांती ने फरसे का पहला वार हाथ से रोक लिया.
इससे उसे दाहिने कोहनी पर चोट आयी. दूसरे वार में रसांती का गाल व कनपट्टी कट गये. वह नीचे गिर पड़ी. रसांती को बचाने के लिये उसका पति आगे आया, तो बीचा ने उस पर भी हमला किया. इस दौरान बीचा ने जमीन पर पड़ी रसांती की गर्दन पर फरसे से हमला कर दिया. इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गयी.
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