चाईबासा : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट ओम प्रकाश की अदालत में महिला प्रताड़ना के पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. बरी होनेवाले आरोपियों में रोशन कुमार सिंह, कौशल्या देवी, रूपम कुमार सिंह, पूनम कुमारी व शीला कुमारी सिंह (सभी रांची) है.
शशि प्रभा सिंह ने 30 अप्रैल 08 को चक्रधरपुर थाना में अपने पति समेत सास व ननद पर प्रताड़ना तथा जान मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज करायी थी. उन्होंने बताया है कि उसकी शादी 8 जुलाई 03 को रांची निवासी रोशन कुमार सिंह के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही पति दूर-दूर रहने लगा तो पति व सास व ननदों ने मिल कर उसे प्रताड़ित किया. इसके बाद से मायके चक्रधरपुर चली आयी. इस बीच उससे नौकरी छोड़ने का दबाव देकर मारपीट की गयी व जेवरात छीन लिये गये.