उपभोक्ता अदालत के निर्देश पर इश्योरेंस कंपनी ने भुगतान किया

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Aug 2018 4:13 AM

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भुगतान से मना करने पर उपभोक्ता अदालत गया था मामला चाईबासा : उपभोक्त अदालत से दंडित होने के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने गुरुवार को न्यू जैन मार्केट निवासी संदीप कुमार अग्रवाल को उनकी बाइक के क्षतिग्रस्त क्लेम के 36422 रुपये का चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया. संदीप की बाइक उनके न्यू जैन […]

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भुगतान से मना करने पर उपभोक्ता अदालत गया था मामला

चाईबासा : उपभोक्त अदालत से दंडित होने के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने गुरुवार को न्यू जैन मार्केट निवासी संदीप कुमार अग्रवाल को उनकी बाइक के क्षतिग्रस्त क्लेम के 36422 रुपये का चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया. संदीप की बाइक उनके न्यू जैन मार्केट स्थित दुकान में आग लगने के कारण जल गयी थी. इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर ने जांच कर क्षतिपूर्ति राशि 23709 रुपये तय की थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी राशि का भुगतान नहीं कर रही थी. इसके कारण इस मामले को लेकर संदीप उपभोक्ता अदालत की शरण में गये थे.
विगत 12 जुलाई को अदालत ने मामले में उपभोक्ता के पक्ष में राय देते हुए 30 दिनों के अंदर 36422 रुपये का भुगतान करने का इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया था. आज कंपनी ने उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष मोहन चौबे, सदस्य देवश्री चौधरी व बलवा उरांव के समक्ष संदीप को चेक के जरिये उक्त राशि का भुगतान कर दिया.
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