सिमडेगा में मानव तस्करी और अपहरण के दो आरोपी को दस साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 12 Aug 2021 1:37 PM
मानव तस्करी एवं अपहरण के दो आरोपी को दस-दस साल की सजा सुनायी तथा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने मानव तस्करी एवं अपहरण के दो आरोपी को दस-दस साल की सजा सुनायी तथा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2018 में बानो प्रखंड की रहने वाली एक विधवा महिला काम के तलाश में रांची गयी थी. इस दौरान उसकी मुलाकात जगरनाथपुर रांची निवासी शांति देवी एवं जगमई भंडरा रांची निवासी शनिचरवा उरांव से हुई.
उक्त दो ने मिल कर उसे काम पर लगा दिया. किंतु कुछ दिनों बाद उक्त दोनो ने महिला को सदाबहार कानपुर ले जाकर बेच दिया. जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसी बीच महिला ने इसकी सूचना पर फोन पर अपने मां को दी.
उसकी मां ने बानो थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी कारार देते हुए उक्त सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










