पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना

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फोटो न्यायालय | Prabhat Khabar Network

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सिमडेगा में पत्नी की हत्या के दोषी उमेश सिंह को अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जानिए पूरा मामला.

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सिमडेगा: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी उमेश सिंह को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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पत्नी की हत्या का था आरोप

जानकारी के अनुसार, सिमडेगा थाना कांड संख्या 122/24, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था. ग्राम कोद्रोंगा महतोटोली निवासी उमेश सिंह, पिता दफीन्दर सिंह पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था.

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गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा

सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मामले के सभी गवाहों को समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

लोक अभियोजक ने की पैरवी

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने पैरवी की. वहीं, कांड का अनुसंधान पुलिस अवर निरीक्षक दीपेश कुमार ने किया.पुलिस की ओर से बताया गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और बेहतर अभियोजन के माध्यम से गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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