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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 30 Nov 2024 9:24 PM (IST)
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के एक आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

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सिमडेगा. हत्या के एक आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया. जिसके बाद सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने बानो के गिरदा थाना कांड संख्या- 12/2020 के आरोपी प्रहलाद सिंह गंझूटोली गिरदा निवासी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने पैरवी की. केस में अनुसंधानकर्ता के रूप में पुअनि विष्णु कुमार गोस्वामी ने सराहनीय कार्य किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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