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सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दस गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की

सिमडेगा : विशेष न्यायालय आशा देवी भट्ट की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि दो जून 2020 को दिन के 11 बजे पीड़िता पास के ही जंगल से लकड़ी लाने गयी थी. इसी क्रम में कसीरा मरोंगटोली बोलबा निवासी रंजु नायक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी तथा घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गयी. पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों की दी.

जिसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दस गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

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शव का पोस्टमार्टम कराया गया

कुरडेग थाना क्षेत्र के हेठमा मुख्य सड़क पर रविवार को दो बाइकों की सीधी भिड़ंत में राजेंद्र मांझी व जस्टिन कुजूर की मौत हो गयी थी. सोमवार को उक्त दोनों शवों का चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया. इस कार्य में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा ने मृतक के परिजनों का सहयोग किया.

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