बच्चे के साथ मारपीट करना कानून अपराध : अध्यक्ष

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Nov 2024 9:37 PM

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बाल संरक्षण से जुड़े अधिनियमों व उसका पालन करने पर हुई चर्चा

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सिमडेगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गठित लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रेन समिति के सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला गुरुवार को संपन्न हुआ. कार्यशाला में समिति सदस्यों को बाल संरक्षण से जुड़े अधिनियमों और उसका पालन करने पर चर्चा की गयी. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रमेश कुमार श्रीवास्तव ने बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों व स्थायी लोक अदालत के कार्यों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने चाइल्ड विक्टिम ऑफ क्राइम के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि किसी बच्चे के साथ मारपीट करना कानून अपराध है. कहा कि नाबालिग के साथ यौन हिंसा के मामले में सुनवाई पॉक्सो एक्ट के तहत होता है. पीड़िता का नाम पता सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. साथ ही पीड़िता को मुआवजा का प्रावधान है. उन्होंने स्थायी लोक अदालत के बारे कहा कि सेवा प्रदाता द्वारा सही सेवा नहीं दी गयी, तो इसकी शिकायत कर सकते हैं. स्थायी लोक अदालत द्वारा किये गये फैसले की अपील ऊपरी अदालत में नहीं की जा सकती है. यहां कोर्ट फीस नहीं लगती है. कहा कि बैंक, बिजली विभाग, एयर लाइंस कंपनी आदि के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सुमित्रा बड़ाइक ने बाल कल्याण समिति के कार्यों के बारे जानकारी दी. कहा कि विधि विवादित बच्चों के मामलों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में की जाती है. जिन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और पास-पड़ोस के संरक्षण में है और मारपीट की जाती है, उन बच्चों के लिए पुनर्वास व संरक्षण संबंधी कार्य बाल संरक्षण समिति करती है. कहा कि प्लेस ऑफ सेफ्टी सिमडेगा में बनाया गया है, जहां शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है. श्री बड़ाइक ने स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में बताया. चीफ एलएडीसी प्रभात श्रीवास्तव ने पैनल अधिवक्ताओं के कार्य और उनका लाभ लेने वाले लोगों की श्रेणी के बारे में जानकारी दी. असिस्टेंट एलएडीसी सुकोमल ने महिला बंदियों के साथ जेल में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे जानकारी दी. कार्यशाला के समापन में प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम ने कहा कि दो दिन तक आपलोगों ने जो जानकारी हासिल की है, उसे अपने अंदर तक सीमित न रखें, बल्कि इसकी जानकारी अन्य लोगों को दें. मौके पर डिप्टी एलएडीसी ब्रिखभान अग्रवाल, संजय महतो, अरुण तिर्की, प्रेमानंदशील टोपनो आदि मौजूद थे.

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