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हत्या के दो आरोपी को अजीवन कारावास

सिमडेगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके झा की अदालत ने हत्या के दो आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जानकारी के मुताबिक केरसई थाना क्षेत्र के बगडेगा नवाटोली निवासी वृद्ध महिला एरिका लकड़ा 12 अक्तूबर 2010 को अपने घर में थी. इसी क्रम में गांव के ही सुबोध लकड़ा सहित […]

सिमडेगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके झा की अदालत ने हत्या के दो आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जानकारी के मुताबिक केरसई थाना क्षेत्र के बगडेगा नवाटोली निवासी वृद्ध महिला एरिका लकड़ा 12 अक्तूबर 2010 को अपने घर में थी. इसी क्रम में गांव के ही सुबोध लकड़ा सहित अन्य लोगों ने डायन का आरोप लगा कर उक्त महिला की हत्या कर दी तथा शव को सोनाजोर नदी में गाड़ दिया था. इस मामले में पुलिस ने सुबोध लकड़ा व बसंत कुजूर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही हत्या में प्रयुक्त टांगी व मृतका का मोबाइल भी बरामद कर लिया था.इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी पाते हुए सुबोध लकड़ा व बसंत कुजूर के विरूद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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