हत्या के आरोपी की जमानत खारिज

Updated at : 27 Jun 2019 1:06 AM (IST)
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हत्या के आरोपी की जमानत खारिज

सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने हत्या के आरोपी बानो निवासी मो सरफराज अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 13 मार्च 2019 को रात्रि में मो सरफराज अंसारी एवं उसकी पत्नी आरशी नाज के बीच किसी बात […]

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सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने हत्या के आरोपी बानो निवासी मो सरफराज अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 13 मार्च 2019 को रात्रि में मो सरफराज अंसारी एवं उसकी पत्नी आरशी नाज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ.

आवेश में आकर मो सरफराज अंसारी ने अपनी पत्नी आरशी नाज की गला दबा कर हत्या कर दी थी. मृतका की मां शकीला बेगम ने मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने मो सरफराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में मो सरफराज ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

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