अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी
Updated at : 31 May 2019 12:48 AM (IST)
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सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनायी और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया. घटना 2017 की है. बताया गया कि सदर थाना क्षेत्र की अरानी पंचायत के नवाटोली निवासी सूर्यदेव सिंह ने नवंबर 2017 में एक युवती […]
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सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनायी और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया. घटना 2017 की है. बताया गया कि सदर थाना क्षेत्र की अरानी पंचायत के नवाटोली निवासी सूर्यदेव सिंह ने नवंबर 2017 में एक युवती को दिल्ली ले जाकर बेच दिया था.
इस संबंध में युवती की माता ने एएचटीयू थाना में मामला दर्ज कराया था. एएचटीयू थाना ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी सूर्यदेव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और युवती को बरामद कर परिवार वालों के हवाले कर दिया.
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ धारा 363 के तहत सात साल जेल व 500 रुपये का जुर्माना , धारा 370 के तहत 10 साल जेल व एक हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 376 के तहत 10 साल जेल व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें दी.
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