अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनायी और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया. घटना 2017 की है. बताया गया कि सदर थाना क्षेत्र की अरानी पंचायत के नवाटोली निवासी सूर्यदेव सिंह ने नवंबर 2017 में एक युवती […]
विज्ञापन
सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनायी और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया. घटना 2017 की है. बताया गया कि सदर थाना क्षेत्र की अरानी पंचायत के नवाटोली निवासी सूर्यदेव सिंह ने नवंबर 2017 में एक युवती को दिल्ली ले जाकर बेच दिया था.
आपके शहर में
विज्ञापन
इस संबंध में युवती की माता ने एएचटीयू थाना में मामला दर्ज कराया था. एएचटीयू थाना ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी सूर्यदेव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और युवती को बरामद कर परिवार वालों के हवाले कर दिया.
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ धारा 363 के तहत सात साल जेल व 500 रुपये का जुर्माना , धारा 370 के तहत 10 साल जेल व एक हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 376 के तहत 10 साल जेल व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन