लकड़ी का अवैध कारोबार करने के आरोपी की जमानत खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 May 2019 12:58 AM

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सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने के आरोपी कृष्णा सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. बताया गया कि ठेठइटांगर प्रखंड के वन क्षेत्र पदाधिकारी ने 14 बोटा लदा पिकअप वैन जेएच 20 बी 3529 जब्त किया था. इस मामले में कोनमेंजरा निवासी कृष्णा […]

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सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने के आरोपी कृष्णा सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. बताया गया कि ठेठइटांगर प्रखंड के वन क्षेत्र पदाधिकारी ने 14 बोटा लदा पिकअप वैन जेएच 20 बी 3529 जब्त किया था.

इस मामले में कोनमेंजरा निवासी कृष्णा सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उक्त मामले में कृष्णा सिंह ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

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