लकड़ी का अवैध कारोबार करने के आरोपी की जमानत खारिज

सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने के आरोपी कृष्णा सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. बताया गया कि ठेठइटांगर प्रखंड के वन क्षेत्र पदाधिकारी ने 14 बोटा लदा पिकअप वैन जेएच 20 बी 3529 जब्त किया था. इस मामले में कोनमेंजरा निवासी कृष्णा […]
सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने के आरोपी कृष्णा सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. बताया गया कि ठेठइटांगर प्रखंड के वन क्षेत्र पदाधिकारी ने 14 बोटा लदा पिकअप वैन जेएच 20 बी 3529 जब्त किया था.
इस मामले में कोनमेंजरा निवासी कृष्णा सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उक्त मामले में कृष्णा सिंह ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




