हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

Updated at : 12 Mar 2019 2:19 AM (IST)
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हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हत्या की घटना वर्ष 2015 में हुई थी. 15 नवंबर 2015 की रात बोलबा थाना क्षेत्र के अलिंगुर निवासी कौशल्या देवी अपने घर […]

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सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हत्या की घटना वर्ष 2015 में हुई थी. 15 नवंबर 2015 की रात बोलबा थाना क्षेत्र के अलिंगुर निवासी कौशल्या देवी अपने घर में सो रही थी.

इसी क्रम में उसका पति काशीनाथ सिंह ने साेयी अवस्था में टांगी से मार कर अपनी पत्नी कौशल्या देवी की हत्या कर दी थी. इस संबंध में बोलबा थाना में तहत मामला दर्ज किया गया था. उक्त मामले में न्यायालय में अभियोजन पक्ष से 10 गवाह पेश किये गये. गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने काशीनाथ सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

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