हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Mar 2019 6:02 AM
विज्ञापन
25 नवंबर 2015 को टांगी से मार कर की थी पति की हत्या सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने पति की हत्या के आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा […]
विज्ञापन
25 नवंबर 2015 को टांगी से मार कर की थी पति की हत्या
सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने पति की हत्या के आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के आसनबेड़ा गिरजाटोली निवासी रतिया लोहरा 25 नवंबर 2015 को दोपहर लगभग ढाई बजे अपने घर में लेटा हुआ था. इस क्रम में उसकी पत्नी उर्मिला देवी ने घर में रखे टांगी उठा कर उस पर हमला कर दिया. उसने टांगी से कई वार किये, जिससे रतिया लोहरा की मौत घटनास्थल पर ही गयी. चिल्लाने की आवाज सुन कर रतिया लोहरा का बड़ा भाई राम भाजू लोहरा व अन्य गांव के लोग वहां पहुंचे. लोगों को आता देख कर उर्मिला देवी भागने लगी.
किंतु राम भाजू लोहरा सहित अन्य ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में ठेठइटांगर थाना में मृतक के बड़े भाई राम भाजू लोहरा के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष से बारह गवाह पेश किये गये. गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










