पूजा पंडालों में बिजली का ‘जुगाड़’ पड़ सकता है भारी, विभाग ने अस्थायी कनेक्शन को लेकर जारी किया निर्देश
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पूजा पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग ने जारी किए निर्देश. सुरक्षा मानकों का पालन और शुल्क जमा करना अनिवार्य. अवैध कनेक्शन से बचें.
प्रतिनिधि, साहिबगंज. शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर शहर में पूजा पंडालों का निर्माण तेजी से चल रहा है. विभिन्न पूजा समितियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं. लेकिन अब तक किसी भी पूजा समिति ने विद्युत विभाग से अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया है. इसे लेकर विद्युत विभाग ने सभी पूजा समितियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अस्थायी कनेक्शन लेने का निर्देश दिया है.
दस दिनों के लिए मिलेगा अस्थायी कनेक्शन
विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभूनाथ चौधरी ने बताया कि विभागीय गाइडलाइन के अनुसार पूजा पंडालों को दस दिनों के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए विद्युत भार के अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया है. एक किलोवाट के लिए 2560 रुपये, दो किलोवाट के लिए 3890 रुपये, तीन किलोवाट के लिए 5590 रुपये तथा चार किलोवाट के लिए 12,600 रुपये शुल्क निर्धारित है. इसके अलावा 250 रुपये कनेक्शन शुल्क भी जमा करना होगा.
उन्होंने बताया कि पूजा पंडालों में विद्युत व्यवस्था सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था की गयी है. कई बार पूजा पंडालों में बिना अनुमति बिजली के तार जोड़कर आपूर्ति शुरू कर दी जाती है. इससे शॉर्ट सर्किट, करंट लगने और आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है. पूजा के दौरान पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है. ऐसे में विद्युत सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है.
सुरक्षित वायरिंग, अर्थिंग और एमसीबी जरूरी
विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अस्थायी कनेक्शन लेने से पहले पूजा समिति को पंडाल में मानक के अनुरूप सुरक्षित विद्युत वायरिंग करानी होगी. सभी तारों को सुरक्षित तरीके से लगाना होगा. इसके अलावा पंडाल में उचित स्थान पर अर्थिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
पंडाल की विद्युत व्यवस्था में एमसीबी (मिनिएचर सर्किट ब्रेकर) लगाना भी जरूरी किया गया है. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि एमसीबी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को स्वत: बंद कर देता है. इससे विद्युत दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सकता है.
पूजा समितियों को सुरक्षित वायरिंग, अर्थिंग और एमसीबी की व्यवस्था पूरी करने के बाद संबंधित प्रमाण विभाग को उपलब्ध कराना होगा. इसके बाद ही अस्थायी विद्युत कनेक्शन के आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी.
अवैध कनेक्शन से बचने की अपील
विद्युत विभाग ने सभी पूजा समितियों से जल्द से जल्द अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करने की अपील की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूजा पंडालों में अवैध तरीके से बिजली का कनेक्शन नहीं लिया जाए. विभाग का कहना है कि निर्धारित मानकों के तहत विद्युत आपूर्ति लेने से पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और संभावित विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा.
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