सार्वजनिक स्थलों पर नशा किया तो लगेगा जुर्माना
Updated at : 24 May 2017 4:45 AM (IST)
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तंबाकू के सेवन से कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन अपराध है. इसके तहत जुर्माना के साथ जेल भी हो सकता है. इसको लेकर जिला प्रशासन अब सख्त रूख अपनाने जा रहा है. साहिबगंज : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय स्थित डीसी कार्यालय […]
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तंबाकू के सेवन से कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन अपराध है. इसके तहत जुर्माना के साथ जेल भी हो सकता है. इसको लेकर जिला प्रशासन अब सख्त रूख अपनाने जा रहा है.
साहिबगंज : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय स्थित डीसी कार्यालय में डीसी की अध्यक्षता में हुई. जिसमें जिले में सिगरेट, तंबाकू व अन्य नशीले पदार्थ के सेवन की विधि व नियमों पर चर्चा हुई. इस बैठक में टीपटा के कन्सलटेंट रांची से राजीव सिंह भी शामिल थे. बैठक में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी ने तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण चर्चा की. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को काफी शक्ति प्रदान की गयी है. स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद से चाय दुकान पान दुकान व सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी कर सकता है.
राजीव कुमार ने बताया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, थाना व अन्य वैसे स्थान जहां अधिक संख्या में लाेगों का आना-जाना होता है. वहां सिगरेट या तंबाकू का सेवन करना वर्जित है. इसके लिये कानून में जुर्माना और जेल की सजा दोनों का प्रावधान है. यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड के पात्र बनना होगा. अब पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की रेड कर सकता है. बैठक में डीसी डॉ शैलेश कुमार चौरसिया, एसपी पी मुरूगन, डीडीसी राजकुमार, एसी अनमोल कुमार सिंह, एसीएमओ अंबिका प्रसाद मंडल, डीएसइ जयगोविंद सिंह, बीटीओ अमित प्रकाश, नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण, आइएमए अध्यक्ष डॉ विजय कुमार सहित सभी बीडीओ, सभी बीइइओ, रेल स्टेशन प्रबंधक, नगर पर्षद अध्यक्ष राजेश प्रसाद गोंड, साहिबगंज कॉलज प्राचार्य, सचिव मारवाड़ी युवा मंच सहित सभी बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे.
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