बिना लाइसेंस के दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 24 Oct 2016 2:40 AM (IST)
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बिना लाइसेंस के दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई

पटाखा दुकानदारों से साथ एसडीओ ने की बैठक, कहा सभी दुकानदारों को सरकारी हाट या रेलवे जेनरल इंस्टीट्यूट में एक साथ तीन दिनों तक दुकान लगाने का निर्देश सुरक्षा के सभी उपाय व सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया साहिबगंज : बिना अनुज्ञप्ति के दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई होगी. यह बातें सदर एसडीओ सह […]

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पटाखा दुकानदारों से साथ एसडीओ ने की बैठक, कहा

सभी दुकानदारों को सरकारी हाट या रेलवे जेनरल इंस्टीट्यूट में एक साथ तीन दिनों तक दुकान लगाने का निर्देश
सुरक्षा के सभी उपाय व सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया
साहिबगंज : बिना अनुज्ञप्ति के दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई होगी. यह बातें सदर एसडीओ सह नप पदाधिकारी मृत्युंजय वरणवाल ने रविवार को नगर पर्षद के सभागार में शहर के 32 पटाखा दुकानदार के साथ बैठक में कही. सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी दुकानदारों को सरकारी हाट या रेलवे जेनरल इंस्टीट्यूट में एक साथ तीन दिनों तक दुकान लगाने की बात कही. जिस पर स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि घर के सामने छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं. बाहर दुकान लगाने में दिक्कत होगी.
तो श्री वरणवाल ने कहा कि चाइनिज पटाखों को नहीं बेचें. पटाखों को सही कीमत पर बेचने एवं सिलेंडर, बालू, पानी एवं अग्नि शमन विभाग से निर्गत निर्देशों का पूर्ण पालन करने की बात कही. पटाखों की सुरक्षा के संसाधनों का उपयोग करने एवं विशेष सावधानी कर पटाखा बेचने की बात कही. सभी 32 दुकानदारों को 48 घंटे के अंदर अनुज्ञप्ति विभाग से ले लेने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो कार्रवाई की जायेगी. साथ ही दमकल को बाजार में ही रखने की बात कही. इस अवसर पर नप अध्यक्ष राजेश गोंड, सिटी मैनेजर अमित कुमार, अमर कुमार, मनीष कुमार, राजेंद्र दास सहित 32 दुकानदार उपस्थित थे.
48 घंटे के अंदर लाइसेंस लेने का निर्देश
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