साहिबगंज : पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव खर्च की अधि सीमा निर्धारित करते हुए निर्देश दिया गया था कि विभिन्न पदों के उम्मीदवार चुनाव परिणाम घोषित किये जाने के 30 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में नामांकन भरने की तिथि से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन कार्य हेतु किए गये व्यय का लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे.ये बातें डीपीआरओ अजीत कुमार सिंह ने प्रभात खबर से कही.
उन्होंने कहा कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर 314 पंचायत समिति सदस्य चुनाव खर्च की रिपोर्ट नहीं दिये तो तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क धारा 77 एवं धारा 78 सह पठित झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 68 के प्रावधानों एवं उपरोक्त अधिसूचना के तहत निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्षों की कालावधि के लिए घोषित करने का प्रावधान अंकित है.