संवाददाता, साहिबगंजजब तक जिले में बालू घाट की नीलामी पूरी नहीं हो जाती है, पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक अस्थाई तौर पर डीसी उमेश प्रसाद सिंह द्वारा निर्धारित दर 428 रुपये 100 सीएफटी की दर से बालू का बिक्री होगा. यह बातें जिला खनन पदाधिकारी फेंकू राम ने कही. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत जिस व्यक्ति को बालू लेना है, वे ट्रक या ट्रैक्टर का निबंधन जिला खनन कार्यालय में पहले कराना होगा. इसके बाद जिले के 16 घाट जहां पर बालू उठाव होता है. वहां के ग्राम पंचायत या मुखिया से 428 रुपये की रसीद कटाकर बालू का पैसा जमा कराना होगा एवं भुगतान का रसीद लेने के बाद एवं ग्राहक के पास बेचने के वक्त का रसीद का छाया प्रति लेकर जिला खनन कार्यालय में जमा करना होगा. यदि इस प्रक्रिया के तहत कार्य नहीं किया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.———————-फोटों नं 13 एसबीजी 10 हैं.कैप्सन: शुक्रवार को फेकू राम.
428 रुपये में 100 सीएफटी की दर से बिकेगा बालू
संवाददाता, साहिबगंजजब तक जिले में बालू घाट की नीलामी पूरी नहीं हो जाती है, पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक अस्थाई तौर पर डीसी उमेश प्रसाद सिंह द्वारा निर्धारित दर 428 रुपये 100 सीएफटी की दर से बालू का बिक्री होगा. यह बातें जिला खनन पदाधिकारी फेंकू राम ने कही. उन्होंने कहा […]
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