सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, अब 8 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

Supreme Court Judges Assets
Jharkhand High Court: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है. दरअसल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरहुल की तरह भविष्य में बिजली कटौती न करने को कहा था. सरहुल पर्व के दिन एक अप्रैल को 10 से 11 घंटे बिजली आपूर्ति बंद करने को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी.
रांची, राणा प्रताप: सुप्रीम कोर्ट ने सरहुल के दौरान की गयी बिजली कटौती वाले मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है. केस की अगली सुनवाई रामनवमी के बाद 8 अप्रैल को होगी. दरअसल राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा सुनाये गये फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. जिसमें उन्होंने एसएलपी दायर कर जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था.
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले पर सुनवाई की. जिसमें उन्होंने अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए जेबीवीएनएल के एमडी को निर्देश दिया कि वे सरहुल, रामनवमी जैसे खास मौके पर कम से कम बिजली कटौती करे ताकि जनजीवन अधिक प्रभावित न हो. साथ उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पताल समेत अन्य आवश्यक सेवाओं जुड़े स्थानों पर किसी प्रकार की बिजली आपूर्ति बाधित न की जाए.
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क्या है पूरा मामला
सरहुल पर्व के दिन एक अप्रैल को 10 से 11 घंटे बिजली आपूर्ति बंद करने को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि आज की दुनिया में बिजली आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है. सरहुल के दिन बिजली आपूर्ति बंद की गयी थी, वैसी स्थिति की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिए, जब तक कि किसी गंभीर आपात स्थिति जैसे कि अत्यधिक खराब मौसम या इसी तरह की अन्य वजहों से ऐसा करना जरूरी न हो. साथ ही इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था.
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By Sameer Oraon
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